शुल्क

शुल्क विवरण महाविद्यालय की नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दिया जायेगा

शुल्क की धनराशि उ० प्र० शासन/विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुसार महाविद्यालय के शुल्क पटल पर जमा करनी होगी |

नोट – शासन/विश्वविद्यालय द्वारा यदि कोई शुक्ल बढाया जाता है तो बढ़ी दर से ही शुल्क जमा किया जाएगा |

उपस्थिति :

प्रत्येक विघार्थी को व्याख्यानों में नियमित रूप से उपस्थित रहना होगा | कम से कम 75 % से उपस्थित रहना होगा | 75% से उपस्थिति कम होने पर विश्वविद्यालय परीक्षा से उन्हें वंचित कर दिया जायेगा| इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी नियम लागू होंगे |

शुल्क मुक्ति सम्बन्धी नियम

शिक्षा संहिता के नियमानुसार निर्धन एवं मेधावी छात्र/छात्राओं को ही शुल्क-मुक्ति प्रदान की जाती हैं | शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन-पत्र कार्यालय से प्राप्त कर निश्चित अवधि के अन्दर वांक्षित प्रमाण-पत्रों के साथ जमा करना होगा| निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा | छात्र/छात्राओं को चाहिए की वे वांक्षित सूचनाओं को विश्वसनीय प्रमाण-पत्रों के साथ दे, जिससे उनकी उपर्युक्तता के सम्बन्ध में निर्णय लेने में असुविधा न हों |

शुक्ल मुक्ति उसी दशा माँ जारी रह सकेगी,जबकि छात्र की प्रगति निरन्तर संतोषजनक तथा आचरण उत्तम हों,अन्यथा उन्हें शुल्क-मुक्ति से बंचित क्र दिया जायेगा | जिन विद्यार्थियों की उपस्थिति दिसम्बर तक 75% से कम रहेगी ,उनको शुल्क –मुक्ति से वंचित कर दिया जाएगा| शुल्क-मुक्ति के साक्षात्कार के समय आवश्यक प्रमाण-पत्रों की मूल प्रति आवश्यक है | यदि पहले शुल्क-मुक्ति प्राप्त हुई हों तो उसका भी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें |

प्रतिभूति की धनराशी महाविद्यालय छोड़ने के तीन माह बाद ही वापस ली जा सकती है | इसके लिए महाविद्यलय कार्यालय से उचित प्रपत्र प्राप्त क्र आवेदन करना होगा |प्रतिभूति धनराशी लौटने की कार्यवाही प्रतिवर्ष अक्टूबर के बाद होगी | आवेदन प्रपत्र में शुल्क की रसीद संलग्न करना आवश्यक है | प्रत्येक छात्र को निर्धारित ड्रेस में प्रतिदिन महाविद्यालय आना होगा |