प्रवेश सम्बन्धी सामान्य कार्यवाही
प्रवेश आवेदन :
- प्रवेशार्थी महाविघालय से आँनलाइन प्रवेश आवेदन हेतु निर्धारित शुल्क जमाकर ‘टोकन’ लेंगे तत्पश्चात आँनलाइन आवेदन करकर अन्तिम तिथि के दूसरें दिन (अनिवार्यत:) एक प्रति इंटरमीडीएट अंकपत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति के साथ महाविद्यालय में जमा करेंगे और एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखेगें | और कॉन्सेलिंग के समय प्रस्तुत करेंगे |
- छात्र प्रवेश हेतु आवेदन पर सम्बन्धित संकायों हेतु अलग – अलग जमा करेगें | प्रवेश आवेदन पत्र किसी भी दशा में अन्य संकाय को हस्तान्तरित नही किया जायेगा |
- स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में प्रवेश स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष उत्तीर्ण होने पर ही होगा | यदि स्नातक प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष में बैंक आ जाता है तो बैंक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर अगली कक्षा में प्रवेश होगा | अन्यथा भूतपूर्व छात्रा / छात्रा के रूप में परीक्षा देनी होगी |
- एम.ए. स्तर पर सेमेस्टर प्रणाली लागू है इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर जारी प्रवेश एवं परीक्षा सम्बन्धी नियम मान्य होंगे |
आवेदन पत्र के साथ संलग्न
पूर्णरूप से भरे आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित स्लग्नक आवश्यक है
- हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षाओं के अंक-पत्रों एवं प्रमाण-पत्रों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियाँ |
- अन्य शैक्षिक योग्यताओ के प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ |
- अन्तिम विद्यालय/महाविद्यलय से प्राप्त स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति प्रवेश के समय ली जायेगी |
- (अ) अंतिम विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र |
(ब) यदि पूर्व परीक्षा में व्यक्तिगत छात्र रहे हों तो किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा नवीनतम चरित्र प्रमाण-पत्र की मूल प्रति |
- यदि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या कारगिल शहीद के पुत्र / पुत्री/ नाती /पोते हों तो सम्बन्धित प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि |
- यदि राजकीय महाविद्यालय उत्तर प्रदेश, उच्च शिक्षा निदेशालय उ० प्र०, क्षेत्रीय कार्यालय उच्च शिक्षा में कार्यरत किसी कर्मचारी के पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी/भाई/बहन हों तो सम्बन्धित प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि |
- यदि प्रवेशार्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग का हों तो जाति प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करना अनिवार्य होगा |
टिप्पणी
प्रत्येक आवेदन-पत्र एक बार जमा हों जाने पर महाविद्यालय की वस्तु माना जायेगा और उसे वापस नहीं किया जायेगा | प्रवेश न लेने की स्थिति में मूल प्रमाण-पत्र प्राचार्य की अनुमति से प्राप्त किये जा सकते हैं |
स्नातक प्रवेश सम्बन्धी नियम
- किसी कारण वश अन्य अनुमन्य संकाय में प्रवेश चाहने की सम्भावना को देखते हुए प्रार्थी उस अन्य संकाय में भी आवेदन-पत्र भरें, क्योंकि आवेदन-पत्र का स्थानातरण एक संकाय से दुसरे संकाय में नही होगा |
- किसी कक्षा में प्रवेश लेकर उसकी परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने अथवा परीक्षा छोड़ देने वाले परीक्षार्थी को पुनः उसी कक्षा अथवा अन्य संकाय की कक्षा में प्रवेश नही दिया जायेगा |
- संकाय अथवा विषय बदल क्र उसी कक्षा में पुनः प्रवेश नही दिया जाएगा जिसकी परीक्षा विद्यार्थी एक बार उत्तीर्ण कर चुका है |
- शासन द्वारा निर्धारित प्रवेश आवेदन नियमों का पालन किया जायेगा |
- इस महाविद्यालय में कार्यरत किसी अधिकारी/कर्मचारी के पुत्र/पुत्री,पति/पत्नी तथा सगे भाई-बहन को अनिवार्य न्यूनतम अहर्ता के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा |
- प्रवेशार्थी सोच –विचार कर विषयों का चयन करें प्रवेश के पश्च्यात विषय परिवर्तन नही किया जायेगा |
- बिना कारण बताये प्राचार्य कोई प्रवेश अस्वीकार या निरस्त कर सकते हैं |
- विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 69 के अनुसार किसी भी न्यायालय को प्रवेश सम्बन्धी मामलों में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है |
- योग्यता अनुक्रमणी वरीयता क्रम के आधार पर ही प्रवेश दिया जायेगा | अर्थात प्रवेश पूर्णत: मैरिट के आधार पर होगा|
- विषयों का आवंटन योग्यता अनुक्रमणी वरीयता क्रम के आधार पर ही होगा | प्रत्येक विषय में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सीटों पर प्रवेश लिया जायेगा |
- अपूर्ण आवेदन-पत्र पर विचारनही किया जायेगा,गलत सुचना देने अथवा किसी तथ्य को छिपाने पर या अन्य त्रुटिपूर्ण कारणों से हेतु प्रवेश को निरस्त क्र दिया जायेगा |
- उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय एक्ट 1973 की अनु० 8की धारा 45,उपधारा के अनुसार कार्य एवं व्यव्हार असंतोषजनक होने पर किसी भी छात्र/छात्रा को निष्कासित किया जा सकता हैं |
- इन्टरमीडिएट प्राप्तांक के आधार पर ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी |
- नवीनतम सत्र वर्ष 2016 में इन्टरमीडिएट उत्तीर्ण अभ्यर्थीयों का ही प्रवेश स्नातक प्रथम वर्ष में अनुमन्य होगा |
- स्नातकोत्तर-प्रवेश सम्बन्धी नियम-स्नाकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश-स्नातक अंतिम वर्ष का सम्पूर्ण प्राप्तांक तथा अंको के प्रथम, द्वितीय,तृतीय वर्ष में सम्बन्धित विषयों में प्राप्त अंको के योग के आधार पर वरीयता क्रम से किया जाएगा |
- नवीनतम सत्र/वर्ष में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का ही प्रवेश स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अनुमन्य होगा |
- उत्तर प्रवेश शासन द्वारा प्रवेश हेतु निर्धारित नियमो के अनुसार आरक्षण अनुमन्य होगा |
विशेष
- स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम या द्वितीय वर्ष की परीक्षा व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में उत्तीर्ण
होने पर संस्थागत के रूप में प्रवेश नहीं दिया जायेगा |
- भूतपूर्ण छात्र/छात्रा को अगली कक्षा में संस्थागत के रूप में प्रवेश दिया जा सकता है |